छपवा रहे बेचने के विज्ञापन, रेरा ने मांगा जवाब
जुलाई की अनुमति जनवरी में ही छपवाए विज्ञापन
बैतूल। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल ने बैतूल के जिला जेल कैम्पस कोठी बाजार स्थित आवासीय व व्यावसायिक काम्पलेक्स एमरोल्ड हाईटस एण्ड रेसीडेंसी के संबंध में रेरा ने लिखित नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एमराल्ड हाइट्स ने रेरा की अनुमति के बगैर ही कॉम्प्लेक्स और फ्लैट बेचने के विज्ञापन निकल दिए हैं जबकि निर्माण अवैध हो रहा है। रेरा ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नर्मदापुरम मप्र और विकासकर्ता एस.एस.एन अन्नपूर्णा हाईट्स एल.एल.पी भोपाल को लिखित में नोटिस भेजकर परियोजना का रेरा में पंजीकरण है या नहीं इसका जवाब मांगा है। शिकायत में उठाए गए अन्य बिन्दुओं पर भी प्रतिवेदन मांगा गया है। यह जानकारी प्राधिकरण के उप सचिव (शि.) के 13 अक्टूबर 2025 के पत्र द्वारा दी गई है। शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना ने 3 सितंबर 2025 को रेरा में प्रेषित शिकायती पत्र में बताया है कि एक बहू प्रसारित अखबार बैतूल में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11 जनवरी 2025 के आधार पर परियोजना की लांचिंग और बुकिंग का प्रचार-प्रसार बिना रेरा पंजीकरण किए किया गया।
जुलाई में अनुमति का दावा, जनवरी से ही शुरू की प्रचार
शिकायत में कहा गया है कि उक्त परियोजना ग्राम बदनूर ढाना, बैतूल सिविल स्टेशन नजूल शीट सं. 12, प्लाट सं. 10 एवं प्लाट सं. 13 में, कुल रकबा 2.2985 हेक्टेयर (22985 वर्ग मीटर) पर, जिला जेल की भूमि पर बनाई जा रही है। नोडल एजेंसी के रूप में म.प्र. शासन राजस्व विभाग बैतूल (भूस्वामी) ने म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नामित किया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि टीएनसीपी कार्यालय बैतूल से दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को क्रमांक BETLP08102405949 के तहत अनुमति तथा नगर पालिका परिसर बैतूल से दिनांक 22 जुलाई 2025 को क्रमांक PMT/BET/0321/141/2025 के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त बताई गई है। किन्तु विज्ञापन 11 जनवरी 2025 से प्रकाशित कर प्रचार-प्रसार करना भ्रामक और भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन है।
बिना अनुमति प्रचार प्रसार करना है दंडनीय अपराध
रेरा के प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संप्रवर्तक धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। इसलिए प्राधिकरण ने म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल तथा एस.एस.एन अन्नपूर्णा हाईट्स एल.एल.पी भोपाल से आवश्यक दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण और परियोजना का रेरा पंजीकरण की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उप सचिव (शि.), म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि नितिन सक्सेना को भी प्रेषित की है।
सरकारी भ्रष्टाचार…सत्येंद्र सिंह परिहार बैतूल
7000823604









