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रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी : सरकारी नाले पर कर लिया कब्जा और बना दिया भव्य एंट्रेंस !

दो एकड़ के लगभग नाले पर किया कब्जा, मिला नोटिस

रद्द हो सकता है प्रोजेक्ट कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन

छिंदवाड़ा। Episode 01 – रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी में नियमों की अनदेखी छिंदवाड़ा में आम बात हो गई है। यहां कॉलोनाइजर पहले से प्लान करके रखता है की कितनी जमीन का रेरा अप्रूवल कराना है और कितनी सरकारी जमीन पर वह कब्जा कर सकता है। नियमों की अनदेखी बड़ी आम बात है। और कॉलोनी के अंदर भी रेरा की शर्तों का पालन बमुश्किल ही किया जाता है। एक शिकायत के बाद शहर की एक ऐसी रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी का मामला सामने आया है। जिसमें कॉलोनाइजर ने रेरा की अनुमति तो ले ली लेकिन निर्धारित जमीन के साथ-साथ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। यह कब्जा छोटा-मोटा नहीं है बल्कि लगभग दो एकड़ जमीन पर कब्जा कर सरकारी नाले को ही कॉलोनी के कॉरिडोर में शामिल कर लिया। यह कॉलोनी दूध डेरी – धीमरी ढाना रोड पर बनाई गई है। और अभी इस कॉलोनी में डेवलपमेंट और भव्य गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। बाहर से देखने पर ही कॉलोनी भव्य लग रही है लेकिन कॉलोनाइजर ने यह भव्यता सरकारी जमीन पर बनाई है।

वीडियो में देखें नाले पर कब्जे की हकीकत 👇

तहसीलदार ने दिया नोटिस, डेढ़ एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी

दूधडेरी ढिमरी ढाना रोड पर बन रही इस कॉलोनी के द्वारा सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके कॉलोनी के कॉरिडोर में शामिल कर लेने की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने इस मामले में एक्शन लिया है। तहसीलदार ने मौके की जांच करने के बाद कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया है। जिसके तहत अब कॉलोनाइजर के द्वारा अतिक्रमण का मामला राजस्व न्यायालय में चल रहा है। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी के द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। इसी के तहत यह करवाई हो रही है। उसके बाद भी कॉलोनी का काम लगातार चल रहा है और उसी जगह पर चल रहा है जहां पर अतिक्रमण की शिकायत की गई है।

रद्द हो सकता है प्रोजेक्ट, राजस्व करा सकता है एफआईआर

रेरा प्राधिकरण के द्वारा रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी के लिए सख्त नियम जारी किए गए हैं। ताकि खरीदारों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा सके। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी के कॉलोनाइजर के द्वारा यदि किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बनाई जाती है या कॉलोनी के गेट या अन्य स्थान पर सरकारी जमीन या नाले पर कब्जा किया जाता है। तो रेरा प्राधिकरण की धारा 7 के तहत अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को रद्द करने का पूरा अधिकार रेरा प्राधिकरण को है। इसके अलावा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए राजस्व विभाग और जिला प्रशासन इस कॉलोनी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करने के साथ-साथ भारी पेनल्टी और एफआईआर भी कर सकते हैं। यह सभी करवाई जांच के बाद तय होगी।

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